अदालत ने 1,72, 500/ ₹ का जुर्माना भी लगाया
आगरा 16 सितंबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित अशोक सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी कालिंदी विहार, थाना एत्माद्दौला, जिला आगरा को दोषी पाते हुये सिविल जज जूनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने 6 माह की कैद एवं 1,72,500/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा ब्रजेश राणा पुत्र महेंद्र सिंह राणा निवासी गिर्राज धाम, जलेसर रोड, टेडी बगिया, जिला आगरा ने मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने वादी से भूखंड की रजिस्ट्री करने का वायदा कर डेढ़ लाख रुपये लिये थे।
Also Read - आगरा कोर्ट ने ताजमहल/तेजोमहालय में जलाभिषेक की मांग वाले मामले में यूनियन ऑफ़ इंडिया को पक्षकार बनाने के दिए आदेशरजिस्ट्री नही करने पर वादी द्वारा अपनी रकम वापस मांगनें पर आरोपी वादी को तीन साल तक टहलाता रहा। ज्यादा दबाब डालने पर आरोपी ने डेढ़ लाख रुपये का चैक दिया जो डिसऑनर हो गया।
मुकदमे के विचारण उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह की कैद एवं 1,72,500/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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