कोर्ट ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मांगा जवाब
आगरा/प्रयागराज 06 नवंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में जिलाधिकारी द्वारा ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने तथा जाम की समस्या के मद्देनजर इनके संचालन रूट तय करने के दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर तय की गई है।
Also Read – गाजियाबाद में चल रहे अधिवक्ताओं के आन्दोलन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने दिया पूर्ण समर्थन

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अखिल भारतीय रिक्शा चालक संघ व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
Also Read – अश्लील छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी
याचिका में कहा गया है कि डीएम वाराणसी का आदेश मोटर वाहन एक्ट में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है।
गरीब लोग ई रिक्शा संचालन में जुड़े हैं। डीएम ने अग्रिम आदेशों तक पंजीयन पर रोक लगा दी है, जो जीविका के मूल अधिकारों का हनन एवं असंवैधानिक है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को मिली बड़ी राहत, देवरिया जमीन मामले में अग्रिम जमानत मंजूर - March 20, 2026







