पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के कारण पीड़िता ने अवसाद मे आकर अपने आपको किया था पूर्ण निर्वस्त्र
आगरा 1 सितंबर।
इंजीनियरिंग छात्रा से दुराचार के मामलें मे आरोपित जम्मूकश्मीर में एमटेक में अध्ययनरत छात्र शिवांश सिंह पुत्र विनोद कुमार निवासी गांव चोंजा खास, थाना जखनियां, जिला गाजीपुर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह नें खारिज करने के आदेश दिए है।
थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार पीड़ित छात्रा ने जम्मू कश्मीर में अध्ययनरत छात्र के विरुद्ध दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया था, आरोपी छात्र को पुलिस द्वारा जांच के लिये बुलाने पर उसने घटना वाले दिन जम्मू में होने के सबूत पुलिस को प्रेषित किये थे।
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आरोपी कें आगरा आने पर पुलिस ने पूछताछ के उपरांत आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था ।
पुलिस ने आरोपी छात्र कें विरुद्ध अपराध संख्या, 487/24 पर बी,एन, एस की धारा 64(1), 127(2) एवं 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने सुनवाई उपरांत आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
यहां यह तथ्य भी संज्ञान में लाना आवश्यक है की 11 अगस्त को पीड़ित युवती ने अपने साथ हुए दुराचार की पुलिस रिपोर्ट कराई थी परंतु पीड़िता 15 दिन तक पुलिस थाने और चौकी के चक्कर लगाती रही लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही किए जाने से अवसाद में आकर 25 अगस्त को आगरा के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा जो लखनऊ की रहने वाली है ने स्वयं को 25 अगस्त रविवार को खंदारी के मऊ रोड पर स्थित भीड़भाड़ वाले बाजार में पूर्ण रूप से निर्वस्त्र कर लिया था।
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इस घटना के बाद पुलिस पर दवाब बढ़ गया और उन्होंने तुरंत आरोपी छात्र को जम्मू से आगरा पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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