आगरा।
जनपद न्यायालय के जिला जज ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से संबंधित एक मामले में आरोपी अंकित, पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी नैनाना ब्राह्मण (थाना सदर) की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे रिहाई के आदेश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला थाना मलपुरा में दर्ज कराया गया था। वादिनी श्रीमती प्राग देवी उर्फ प्रिया ने आरोप लगाया था कि उनकी ग्राम रमपुरा स्थित पैतृक संपत्ति को उनकी बहन राधा ने हड़पने की नीयत से एक साजिश रची।
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आरोप के अनुसार, राधा ने वादिनी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी बनाकर 6 अगस्त 2024 को एक फर्जी दान पत्र (Gift Deed) किसी अन्य व्यक्ति के नाम निष्पादित कर दिया था। इस फर्जी दस्तावेज में आरोपी अंकित को एक गवाह के रूप में दर्शाया गया था।
न्यायालय की कार्यवाही:
सुनवाई के दौरान आरोपी अंकित की ओर से अधिवक्ता नितेश बंसल और अमर प्रताप सिंह ने प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए।
बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि:
* आरोपी केवल एक गवाह के रूप में हस्ताक्षरकर्ता था और मुख्य साजिश में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
* जमानत के अन्य विधिक आधारों को ध्यान में रखते हुए उसे राहत दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात, जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया।
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