आगरा 25 सितंबर ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित राहुल फौजदार पुत्र हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सेमरी, देवरी रोड, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपर जिला जज / स्पेशल जज डकैती कोर्ट माननीय रविकांत ने रिहाई के आदेश दिये।
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थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा कृष्णा सिंह नें रिपोर्ट दर्ज करा आरोप लगाया था कि सागा एम्पोरियम के सामने ब्लिकइन्ट कर्मचारी राहुल फौजदार एवं अन्य ने वादी के भाई रितिक के साथ मारपीट की एवं जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई ।
धारदार हथियार से वादी के भाई सिर एवं माथे पर गम्भीर चोट पहुंचाई । भाई का एक्टिवा तोड़ कर उसका फोन एवं 3 हजार रुपये निकाल लिये। इनके समर्थन में कंपनी कर्मचारियों नें पथराव भी किया।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा एवं हरसुल राठौर ने तर्क दियें कि घटना देरी से दर्ज कराई गई घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीँ हैं।
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फायर की कोई चोट भी नहीं पाई गई। अदालत ने आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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