9 माह की देरी से कराई थी एफआईआर
अपहरण कर बेंगलुरु ले जा कर दुराचार का था आरोप
आगरा 18 अक्टूबर ।
विवाहिता के अपहरण एवं दुराचार के मामले में आरोपित सोनू उर्फ सीता राम पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम खान सूरज पुर, थाना रूप वास, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।
थाना सदर बाजार में दर्ज मामले के अनुसार 19 नवम्बर 23 की घटना के बाबत वादनी ने 28 अगस्त 24 को थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि आरोपी वादनी को 19 नवम्बर 23 को बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर बेंगलुरु ले गया ।
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वहाँ आरोपी ने वादनी के साथ दुराचार किया ।घटना की सूचना किसी तरह पति को देने पर वादनी का पति उसे 15 दिन बाद बेंगलुरु से अपने संग लेकर आया।
वादनी ने मजिस्ट्रेट को दिये बयान में कथन किया कि वादनी अपने बेटे के साथ जा रही थी।आरोपी द्वारा मिठाई ख़िलाने के बाद वह बेहोश हो गयी ।होश आया तो वह बंगलोर में थी।
आरोपी के अधिवक्ता नगेंद्र सिंह कुशवाह एवं गुफरान अंसारी ने तर्क दिये की घटना की सूचना 9 माह की देरी से दर्ज कराई गई हैं । आगरा से बेहोशी की हालत में किसी महिला को बेंगलुरु ले जाना किसी भी तरह संम्भव नही हैं ।
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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई से पूर्व जिला जज ने वादनी का पक्ष जानने को कई अवसर दिये परन्तु वह हाजिर नहीँ हुई । जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ताओ के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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