मारपीट और गंभीर चोट पहुँचाने के आरोपियों की अग्रिम जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

जनपद के थाना अछनेरा क्षेत्र के अंतर्गत मारपीट, गंभीर चोट पहुँचाने और छेड़खानी के मामले में आरोपित दो युवकों को राहत मिली है।

जिला जज ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

मामले के तथ्यों के अनुसार, थाना अछनेरा में ग्राम भिलावटी निवासी इतलेश और जगदीश के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी राजन सिंह का आरोप था कि 3 अक्टूबर 2024 की शाम को उसका पुत्र आकाश फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहा था।

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खड़वाई के पुल के पास एक दुकान पर समोसा खाने के दौरान हुए विवाद में आरोपियों ने उसके पुत्र के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी।

वादी ने यह भी आरोप लगाया कि उसी रात करीब 7 बजे आरोपियों ने उसके घर पर धावा बोला और पुनः मारपीट करते हुए उसकी पुत्रवधू के साथ अभद्रता व छेड़खानी की।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता विमल पाल सिंह बघेल और आकाश कुशवाह ने अपना पक्ष रखा।

बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, जिला जज ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने के आदेश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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