आगरा 2 जुलाई 2025।
उपभोक्ता अधिकारों के एक महत्वपूर्ण फैसले में, आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने अमेजन इंडिया को एक ग्राहक को नकली मेमोरी कार्ड बेचने और बाद में रिफंड से इंकार करने के लिए ₹19,799/- का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्मों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मामला विशाल गुप्ता से संबंधित है, जिन्होंने 4 मई 2022 को अमेजन इंडिया से सैमसंग का एसएसडी इंटरनल मेमोरी कार्ड ₹9,799 में ऑनलाइन खरीदा था। 12 मई 2022 को जब उन्हें पार्सल मिला, तो उन्होंने डिलीवरी की वीडियो बनाते हुए उसे खोला। हैरान करने वाली बात यह थी कि पैकेट में सैमसंग के बजाय एक लोकल कंपनी का मेमोरी कार्ड निकला।
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गुप्ता ने तुरंत इसकी शिकायत की और रिफंड की मांग की, लेकिन कंपनी ने भुगतान से इंकार कर दिया। शिकायत के दौरान, अमेजन के एक प्रतिनिधि ने कथित तौर पर गुप्ता को धमकी देते हुए कहा कि “वह सुसाइड कर ले और इंटरनेशनल हॉटलाइन वेबसाइट पर अपनी सुसाइड का वीडियो लाइव कर शेयर कर दे, अब कोई पैसे वापस नहीं होंगे।” इस चौंकाने वाले जवाब के बाद, विशाल गुप्ता ने अपने अधिवक्ता सुनील कुमार तरोलिया के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किया।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने अमेजन डॉट इन बेंगलुरु के एमडी के अतिरिक्त मैसर्स अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली, और कैपिटल फ्लोट एक्सिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को भी पक्षकार बनाया।
आयोग ने विशाल गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और अमेजन को मेमोरी कार्ड की कीमत ₹9,799/- (6 अगस्त 2022 से 6% वार्षिक ब्याज के साथ) के अतिरिक्त मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में ₹10,000/- का भुगतान करने का आदेश दिया। कुल मिलाकर, अमेजन को अब विशाल गुप्ता को ₹19,799/- और उस पर लागू ब्याज का भुगतान करना होगा।
यह फैसला ऑनलाइन कंपनियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि उन्हें ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
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