आगरा /प्रयागराज १७ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद को अवमानना नोटिस जारी की है और एक माह में आदेश के अनुपालन का हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने की दशा में उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जायेगी। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया अवमानना का केस माना है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अभिषेक सोम की अवमानना याचिका पर पारित किया है।
अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
मेरठ निवासी अभिषेक सोम ने लारेंस विश्नोई से सुरक्षा खतरा बताया और हाईकोर्ट की शरण ली।
कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 के आदेश से सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया। जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
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