कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, सुनवाई 22अक्टूबर को
आगरा/ प्रयागराज 30 सितंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की हड़ताल को अवैध घोषित करने के बावजूद प्रदेश की जिला अदालतों में बार एसोसिएशन द्वारा आये दिन हड़ताल पर जाने पर चिंता जताई है और कहा है कि वैसे भी अदालतें मुकद्दमों के भारी बोझ से दबी है, हड़ताल इसे बढा ही रही है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला जजों को निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशन के हड़ताल के प्रस्ताव को सभी जजों में सर्कुलेट न करें और बार संगठनों से उम्मीद जताई है कि वे अदालती कामकाज सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करेंगे।
कोर्ट ने कहा है कि अधिवक्ता की मौत पर शोक सभा बार काउंसिल के प्रस्ताव 3.30 बजे से करने का पालन करेंगे ताकि अदालती कामकाज प्रभावित न हो सके।
कोर्ट ने निबंधक से अगली सुनवाई की तिथि 22 अक्टूबर को रिपोर्ट मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी की खंडपीठ ने जिला बार एसोसिएशन प्रयागराज के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही की सुनवाई करते हुए दिया है।
गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के अधिवक्ता के आर चित्रा व सत्यकेतु सिंह ने कोर्ट को आये दिन वकीलों की हड़ताल के दुष्परिणामों की जानकारी दी कहा अधिकांश वकील काम करना चाहते हैं किन्तु कुछ वकीलों अपने वैधानिक व्यावसायिक दायित्व निभाने के बजाय हड़ताल कराते हैं और वकीलों व वादकारियों को परेशान करते हैं।
उन्होंने बताया जिला जज हड़ताल के प्रस्ताव को सभी जजों में सर्कुलेट करते हैं जिससे अदालतें काम से अलग हो जाती है।
कोर्ट ने कहा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कैप्टन हरीश उप्पल केस का पालन करने का निर्देश दिया गया है और साफ कहा गया है कि हड़ताल करने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
बार काउंसिल ने भी हड़ताल को सही नहीं माना और शोकसभा 3.30 बजे करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बावजूद 10 बजे शोक प्रस्ताव कर अदालती कामकाज रोका जा रहा है।

हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने जिला अदालतों की हड़ताल को लेकर रिपोर्ट पेश की। बार काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से गिरधर द्विवेदी व उ प्र बार काउंसिल के अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी व वरिष्ठ अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
कोर्ट ने वकीलों से कहा है कि हड़ताल न कर वकालत व्यवसाय के गौरव को बहाल करें। हड़ताल से नागरिकों में न्यायिक तंत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
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