शीतकालीन अवकाश के बावजूद खंडपीठ ने सुना प्रकरण
अगली सुनवाई 27 जनवरी को
आगरा /प्रयागराज 26 दिसम्बर ।
आगरा में छीपीटोला स्थित 16वीं शताब्दी के मुगल हमाम को तोड़ने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बावजूद मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के निर्देशानुसार गुरुवार को न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त आगरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) और उप्र राज्य पुरातत्व विभाग को निर्देश दिया है कि हमाम को किसी तरह की क्षति न पहुंचाई जाए।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। देवरी रोड निवासी चंद्रपाल सिंह राणा ने हमाम को बचाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस आयुक्त स्मारक की सुरक्षा को पर्याप्त फोर्स की तैनाती सुनिश्चित कराएं। याची की पैरवी अधिवक्ता विक्रांत डबास, शाद खान और चंद्रप्रकाश सिंह ने की।
प्रतिवादी पु्लिस आयुक्त एवं उप्र राज्य पुरातत्व विभाग के लिए अधिवक्ता मनु घिल्डियाल और एएसआइ की तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
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