आगरा 22 अक्टूबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित राजेन्द्र पुत्र लोकमन निवासी ग्राम चीत, थाना खेरागढ़ जिला आगरा को दोषी पाते हुये एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने एक वर्ष कैद एवं 29 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा सौदान सिंह निवासी मेवली, थाना जगनेर, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राम कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में 138 एन.आई. एक्ट के तहत मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी ठेकेदारी का कार्य करता था।
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उसने लोक निर्माण विभाग मे वादी के पुत्र एवं उसके रिश्तेदारों को ठेके दिलाने के नाम पर तीस लाख रुपये ले लिये। ठेके नहीँ मिलने पर धनराशि मांगने पर आरोपी द्वारा 28 लाख का चैक दिया और शेष दो लाख बाद मे देने को कहा ।
चैक डिसऑनर होने पर वादी द्वारा उक्त मुकदमा किया गया था । अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुये एक वर्ष कैद एवं 29 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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