आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने चिकित्सा लापरवाही के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
आयोग ने गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार करने को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए विपक्षी चिकित्सक और बीमा कंपनी को पीड़िता को कुल 1,58,039/- रुपये ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।
यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ द्वारा पारित किया गया।
मामले के अनुसार दयालबाग निवासी गरिमा गोस्वामी को 24 जुलाई 2020 को पेट दर्द की शिकायत होने पर उनके पति अभिनव गोस्वामी ने सनराइज डायग्नोस्टिक सेंटर लाजपत कुंज बाग फरज़ाना पर डॉ. अनुराग टंडन से अल्ट्रासाउंड कराया था।
चिकित्सक ने रिपोर्ट में दोनों गुर्दों में केवल 2.7 मिमी की पथरी दर्शाई और दवा से ठीक होने का आश्वासन दिया।
अगले दिन दर्द बढ़ने पर जब अन्य केंद्र पर पुनः जांच कराई गई तो दाहिनी किडनी में 16.8 मिमी और बायीं किडनी में 21.4 मिमी की बड़ी पथरियां सामने आईं।

स्थिति गंभीर होने के कारण पीड़िता को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराकर ऑपरेशन कराना पड़ा।
सुनवाई के दौरान चिकित्सक पक्ष ने रिपोर्ट में टाइपिंग त्रुटि होने का तर्क दिया। हालांकि आयोग ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के न्यायिक दृष्टांतों का संज्ञान लेते हुए इस दलील को खारिज कर दिया और इसे गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही माना।
आयोग ने पाया कि संबंधित चिकित्सक के पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की प्रोफेशनल इंडेम्निटी पॉलिसी थी।
इसके तहत आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर चिकित्सकीय खर्च के 98,039/- रुपये, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के 50,000/- रुपये और वाद व्यय के 10,000/- रुपये सहित कुल राशि छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ जमा करे।
तय समय सीमा में भुगतान न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
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