शादी का झांसा देकर दुराचार का आरोप: आगरा जिला न्यायालय ने आरोपी को दी जमानत, आपसी सहमति को माना आधार

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आगरा।

जनपद न्यायालय आगरा के जिला जज ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी सनी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए माना कि प्रथम दृष्टया दोनों के मध्य संबंध आपसी सहमति पर आधारित थे।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला थाना छत्ता में दर्ज कराया गया था, जिसमें वादिनी (महिला) का आरोप था कि:

* आरोपी सनी ने उसे एक वर्ष तक शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुराचार किया।

* आरोप के अनुसार, जब 12 नवंबर 2025 को महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और मौके से फरार हो गया।

बचाव पक्ष के तर्क और साक्ष्य:

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने प्रभावशाली तर्क पेश किए।

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उन्होंने अदालत को बताया कि:

* स्वैच्छिक संबंध: वादिनी के पति की मृत्यु (मार्च 2025) के बाद महिला ने स्वयं आरोपी से नजदीकियां बढ़ाई थीं।

* सामाजिक रीति-रिवाज: आरोपी ने एक मंदिर में वादिनी को मंगलसूत्र पहनाकर और मांग भरकर सामाजिक रूप से रिश्ते को स्वीकार किया था।

* झूठा मुकदमा: विवाद होने के बाद तथ्यों को तोड़-मरोड़कर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया।

अदालत का निर्णय:

अदालत ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाया कि यह मामला ‘शादी के वादे’ से अधिक ‘आपसी सहमति’ से बने संबंधों का प्रतीत होता है।

न्यायालय ने आरोपी सनी (निवासी अमरपुरा, आगरा) के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसे जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए ।

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विवेक कुमार जैन
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