आगरा 04 अक्टूबर।
अपहरण, दुराचार एवं दलित उत्पीड़न आरोपी हरिभान उर्फ हरि शंकर पुत्र अरविंद निवासी ग्राम एमनपुरा थाना बाह को पर्याप्त सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने बरी करने के आदेश दिये ।
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थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 19 वर्षीया बहन 20 जुलाई 21 की दोपहर एक बजे घर से जरार बाजार जाने के लिये गयी थी।
देर तक घर नहीँ आने पर उसकी तलाश के दौरान उसे ज्ञात हुआ कि उसकी बहन को लोगो ने आरोपी के साथ देखा था।
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आरोपी ने वादी की बहन को घर छोड़ने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ट्यूब बेल की कोठरी में रात भर रख उसके साथ दुराचार किया।
मुकदमे के विचारण उपरांत आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दियें।
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