23 मार्च 2012 को हुई थी घटना
वादी की पत्नी, पुत्री एवं पुत्र का किया था अपहरण
गवाहों के मुकरने पर आरोपी हुये बरी
आगरा 17 सितंबर।
अपहरण, दुराचार एवं अन्य आरोप में आरोपित सूरज जोसफ, मानसिंह उर्फ बंटू एवं संजीव उर्फ संजू को पर्याप्त सबूतों के अभाव मे अपर जिला जज फास्टट्रैक कोर्ट 1 माननीय बी.नारायणन ने बरी करने के आदेश दिये ।
थाना बाह मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 23 मार्च 2012 की शाम 6.30 बजे करीब उसके परिजन घर में बैठ टीवी देख रहे थे।

उसी दौरान आठ, दस व्यक्ति हथियारों से लैस हो घर में घुस आये उन्होने वादी की भाभी एवं भतीजें को धक्का दे कर कमरे मे बंद कर दिया और वादी की पत्नी, पुत्री एवं 8 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर अपने साथ ले गए।
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अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा उसकीं पत्नी, पुत्री, सहित 9 गवाह अदालत में पेश किये गये।
वादी की पत्नी, पुत्री एवं पुत्र द्वारा घटना का समर्थन नही करने पर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 माननीय बी.नारायणन ने सबूत के अभाव मे आरोपियो को बरी करने के आदेश दिये।

आरोपियों की तरफ से पैरवी एडवोकेट राजकुमार, ब्रज किशोर बोहरा एवं आरती शर्मा अधिवक्ताओं द्वारा की गई।
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