आरोपी ने राशन विक्रेता एवं आपूर्ति अधिकारियों के विरुद्ध की थी शिकायत
आरोपी ने लगाया पेशबंदी में फंसाने का आरोप
आगरा २ मई ।
राशन विक्रेता से अवैध वसूली एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित राहुल कश्यप पुत्र सुभाष कश्यप निवासी बालूगंज, थाना रकाबगंज, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना रकाबगंज में दर्ज मामले के अनुसार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान संचालित करनें वाले वादी मुकदमा ज्ञान सिंह ने तहरीर दे आरोप लगाया कि आरोपी राहुल कश्यप वादी की दुकान पर आ रंगदा री में उससे अवैध वसूली करता था। मना करने पर उसकी छवि सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रो में खराब कर दुकान बंद कराने एवं जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी द्वारा ऐसा कृत्य अन्य राशन विक्रेताओ के साथ भी किया जाता था।
वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस नें आरोपी को गिरफ्तार कर 2 मार्च 25 को जेल भेजा था।
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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी कें अधिवक्ताओं दुर्गेश शर्मा, रोहित अग्रवाल एवं सुब्रत मेहरा ने जिला जज कें सामने खुलासा किया कि आरोपी की पत्नी के नाम सरकारी राशन की दुकान हैं, जिसका संचालन आरोपी एवं उसकीं पत्नी मिल कर करते है।
जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आरोपी एवं उसकी पत्नी पर लोगो को कम राशन दें उन्हें प्रत्येक राशन कार्ड पर कमीशन देने का दबाब डालते थे।
साथ ही अनाधिकृत रूप से अन्य उत्पादों को भी राशन की दुकान से बेचने का दबाब डालते थे। आरोपी द्वारा उक्त मामले मे विभागीय अधिकारियों एवं आयुक्त आगरा मंडल को भी शिकायत की थी। जिस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा आरोपी पर शिकायत वापस लेने का दबाब बनाया था। आरोपी के मना करने पर पेश बंदी के तहत उक्त मुकदमा दर्ज कराया गया।
जिला जज ने आरोपी कें अधिवक्ताओं के तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध आरोपी कें कथन की वास्तविकता से अवगत हो आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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