आगरा:
ताजनगरी के शास्त्रीपुरम इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ जिम और होटल खोलने के नाम पर किराये पर ली गई संपत्ति में देह व्यापार, शराब और जुए का अड्डा संचालित किया जा रहा था।
सीजेएम (CJM) कोर्ट के आदेश के बाद थाना सिकंदरा में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अनुबंध जिम का, काम अनैतिक:
राधे विहार, पश्चिम पुरी की निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपनी शास्त्रीपुरम स्थित संपत्ति को रामेश्वर वर्मा (निवासी दतोरा, सिकंदरा) को 40 हजार रुपये प्रति माह के किराये पर लीज पर दिया था। अनुबंध के अनुसार, यहाँ जिम और होटल का संचालन होना था।
किराया मांगने पर मिली जान से मारने की धमकी:
वादनी का आरोप है कि आरोपी रामेश्वर वर्मा ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और तय किराया देना बंद कर दिया।
जब भी किराया मांगा जाता, तो आरोपी गाली-गलौज करता और जान से मारने की धमकी देता था।
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छापे जैसे हालात: कमरों में मिलीं युवतियां और शराब
श्रीमती लक्ष्मी देवी के अनुसार, 25 नवंबर 2025 की शाम जब वह अपने पति के साथ किराया लेने पहुंचीं, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गईं।
* वहां भारी मात्रा में शराब और जुआ चल रहा था।
* कमरों में युवक-युवतियां नशे की हालत में अश्लील हरकतें करते पाए गए।
* विरोध करने पर आरोपी ने दंपति के साथ अभद्रता की और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।
कोर्ट के हस्तक्षेप से हुई कार्रवाई:
पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़िता ने अपने अधिवक्ता रमेश बाबू के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिकंदरा पुलिस को तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।
मुख्य बिंदु:
* विपक्षी: रामेश्वर वर्मा पुत्र राम स्वरूप वर्मा।
* स्थान: शास्त्रीपुरम स्थित निजी संपत्ति।
* आरोप: देह व्यापार, जुआ, अवैध शराब और मारपीट।
* किराया: 40,000/- रुपये मासिक।
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