आगरा 13 दिसम्बर ।
हत्या प्रयास एवं धमकी देने के मामले में आरोपित चंगु उर्फ शिव कांत पुत्र सुजान सिंह निवासी राजा का ताल, थाना टूंडला, जिला आगरा को सबूत के अभाव में अपर जिला जज 8 माननीय संजय के. लाल ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना जैतपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा भारत सिंह 12 जुलाई 2012 की सुबह 8 बजे अपनी बुलेरो में बैठ बाह से जेतपुर कलां आ रहा था । बुलेरो को उसका पुत्र गौरव चला रहा था । बुलेरो में सतीश एवं भानु भी बैठे थे ।
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उसी दौरान आरोपी चंगु उर्फ शिव कांत, हरेंद्र एवं सुजान सिंह निवासी गण राजा का ताल, थाना टूंडला, जिला आगरा ने पूर्व मुकदमें बाजी की रंजिश के तहत मोटरसाइकिल से पीछा कर नहटौली तिराहे पर वादी के पुत्र गौरव को गोली मार गम्भीर रूप से घायल कर दिया।आरोपी धमकी दें तमंचा लहराते हुये फरार हो गये।
उक्त मामले में सुजान सिंह की विचारण कें दौरान मौत हो जाने पर अदालत नें उसके विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही समाप्त कर दी। आरोपी हरेंद्र की पत्रावली पृथक करने के कारण उक्त मामले में चंगु उर्फ शिवकांत का ही विचारण हुआ।
अभियोजन द्वारा उक्त मामले में वादी मुकदमा, चुटैल सहित 9 गवाहों को अदालत में पेश किया । गवाहों के पूर्व बयानों से मुकरने पर सबूत के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा, नीरज यादव के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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