आगरा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय शारिब अली की अदालत ने थाना सिकंदरा क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री का ताला तोड़कर लाखों रुपये का माल चोरी करने के मामले में फैसला सुनाया है।
अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है और उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी ब्रज मोहन कुशवाह द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और मामले के विवरण के अनुसार, वादी कृष्णकांत गौतम निवासी गंगोत्री विहार, थाना सिकंदरा (आगरा) ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि अज्ञात चोरों ने उनकी फैक्ट्री का ताला तोड़कर 3,062 जोड़ी टीपी सोल, छह कंप्रेसर मोटर, एक एसी और चार लेकर ट्यूब चोरी कर लिए हैं।
इस तहरीर के आधार पर थाना सिकंदरा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 26 सितंबर 2023 को सुमित उर्फ संता और प्रदीप पुत्र काशीराम, निवासी कौशलपुर, थाना न्यू आगरा को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी प्रदीप के कब्जे से चोरी किए गए सामान में से एक एसी, 3 हजार रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त एक ऑटो बरामद किया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
न्यायालय में विचारण के दौरान आरोपी सुमित उर्फ संता की पत्रावली को इस मामले से पृथक कर दिया गया था।
सीजेएम माननीय शारिब अली ने गवाहों के दर्ज बयानों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन अधिकारी की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी प्रदीप को चोरी के इस अपराध का पूर्ण रूप से दोषी माना और उसे तीन साल की कैद एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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