आगरा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने 3 लाख रुपये के चेक बाउंस (अनादरण) मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने आरोपी को आगामी 20 जुलाई के लिए समन जारी कर अदालत में तलब किया है।
अदालत में यह मुकदमा वादिया श्रीमती सुनीता अग्रवाल (निवासी पदम प्राइड, सेक्टर 16 बी, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा, जिला आगरा) की ओर से दायर किया गया था।
वादिया ने अपने अधिवक्ता वैभव रैना के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी प्रसून बंसल (पुत्र ताराचंद बंसल, निवासी फ्री गंज, जिला आगरा) द्वारा उन्हें 3 लाख रुपये का एक चेक दिया गया था।
Also Read – आगरा में चार वर्षीय बालिका के अपहरणकर्ता को 10 वर्ष का कारावास

जब वादिया ने उक्त चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया। इसके बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वादिया ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में मुकदमा दायर किया।
न्यायालय ने परिवाद के तथ्यों और अधिवक्ता वैभव रैना की दलीलों का अवलोकन करने के बाद मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षी प्रसून बंसल के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश पारित किया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- गवाही के लिए अदालत में हाजिर न होने पर उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - July 17, 2026
- मोबाइल लूट के मामले में आगरा न्यायालय का फैसला, आरोपी को 4 वर्ष का कारावास और जुर्माना - July 17, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का एलआईसी के खिलाफ अहम फैसला, परिवादिनी को बकाया राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश - July 17, 2026





1 thought on “आगरा में 3 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को समन जारी”