आगरा।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है।
इस मामले में पीड़िता ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने से इंकार कर दिया और अदालत में बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी तथा उसने उससे शादी कर ली है।
पीड़िता के इन बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी की रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
घटना की पृष्ठभूमि:
थाना सैंया में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी मुकदमा (पीड़िता के पिता) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 11 अप्रैल 2026 को अपनी पत्नी और पुत्री के साथ पटना जिले के थाना पालीगंज अंतर्गत ग्राम भेड़ हरिया में अपनी मौसी सास के यहां एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था।
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वहां वादी ने आरोपी रोशन, पुत्र मुखिया दास (निवासी भेड़ हरिया इंग्लिश, थाना पालीगंज) को अपनी पुत्री से बात करते हुए देखा था।
17 अप्रैल 2026 को वादी अपने परिवार सहित अपने गांव लौट आया। आरोप था कि 21 अप्रैल 2026 को आरोपी उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। इसके बाद थाना सैंया में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालती कार्यवाही और बचाव पक्ष की दलीलें:
पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान एक नया मोड़ आ गया। पीड़िता ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।
इसके साथ ही, उसने अपने बयानों में कहा कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया है, बल्कि वह अपनी मर्जी से आरोपी रोशन के साथ गई थी और दोनों ने विवाह कर लिया है।
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आरोपी के अधिवक्ता मोहम्मद यूनुस ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने स्वयं आरोपी के पक्ष में बयान दिया है और अपनी मर्जी से शादी करने की बात स्वीकारी है।
मेडिकल से इनकार और पीड़िता के सहमति वाले बयान के बाद आरोपी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करते हुए और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों, विशेषकर पीड़िता के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी रोशन की जमानत स्वीकृत कर ली और उसकी रिहाई के आदेश दिए।
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