आगरा।
अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय राम दयाल की अदालत ने चेक बाउंस (अनादरित) होने के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है।
न्यायालय ने आरोपी पति और पत्नी को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) की सजा से दंडित किया है।
इस मामले की पैरवी वादी मुकदमा राजेंद्र सिंह (पुत्र दफ्तर सिंह यादव, निवासी कालिंदी विहार, सौ फुटा रोड, आगरा) की ओर से अधिवक्ता अनिल अग्रवाल ने की।
वादी द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए मुकदमे के घटनाक्रम के अनुसार वादी और विपक्षी राजकुमार यादव पड़ोसी हैं, जिसके कारण दोनों परिवारों का एक-दूसरे के घर आना-जाना और अच्छे संबंध थे।
इसी जान-पहचान और विश्वास के आधार पर विपक्षीगण ने अपनी किसी जरूरत का हवाला देकर वादी से एक लाख रुपये उधार लिए थे। उन्होंने यह धनराशि तीन महीने के भीतर वापस करने का वादा किया था।
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तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद जब वादी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो विपक्षी राजकुमार यादव और उनकी पत्नी श्रीमती साधना यादव ने अपने संयुक्त बैंक खाते से एक लाख रुपये का चेक वादी को दिया।यह चेक 22 फरवरी 2021 की तारीख का था और यूनियन बैंक की कालिंदी विहार शाखा का था।
भुगतान प्राप्त करने के लिए वादी ने उक्त चेक को अपनी केनरा बैंक की बाईपुर सिकंदरा शाखा में प्रस्तुत किया। परंतु, बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक अनादरित (बाउंस) हो गया। चेक बाउंस होने के पश्चात, वादी ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से आरोपियों को एक विधिक नोटिस भेजा।
विधिक नोटिस मिलने के बावजूद जब विपक्षीगण ने धनराशि का भुगतान नहीं किया, तो वादी ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने अपने तर्क और बैंक के सभी साक्ष्य मजबूती से रखे।
अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय राम दयाल ने अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति-पत्नी को दोषी माना और उन्हें उक्त सजा सुनाई।
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