आगरा:
₹6 लाख के चेक डिसऑनर (बाउंस) मामले में न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसीजेएम 6 माननीय आतिफ सिद्दीकी ने आरोपी दीपक दुबे पुत्र ओम प्रकाश, निवासी गढ़ी भदौरिया, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
मामले के अनुसार, वादी जितेंद्र कुमार सागर, निवासी नगला हवेली, गढ़ी भदौरिया, थाना जगदीशपुरा, आगरा ने अपने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पिप्पल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया है।

वादी का आरोप:
* आरोपी दीपक दुबे ने वादी से ₹20 लाख में जमीन खरीदने का सौदा 8 जून 2023 को तय किया था।
* इस सौदे के तहत, आरोपी ने वादी को ₹8 लाख नकद दिए थे।
* शेष राशि के लिए ₹6-6 लाख रुपये के दो चेक दिए गए थे।
जब इन दो चेकों में से एक चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिसऑनर (अस्वीकृत/बाउंस) हो गया। इसके बाद, वादी ने आरोपी को विधिक नोटिस भेजा और फिर अदालत में मुकदमा दायर किया।
एसीजेएम 6 माननीय आतिफ सिद्दीकी ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी दीपक दुबे को अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
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