आगरा 29 अगस्त ।
दस लाख रुपयें का चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित रिंकू कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी नगला बीच, जिला मथुरा को एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव नें मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा बिहारी कोल्डस प्राइवेट लिमिटेड, के निर्देशक अवध बिहारी निवासी कमला नगर ने अपनें अधिवक्ता रोहित अग्रवाल कें माध्यम से 138 एन.आई. एक्ट के तहत मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी रिंकू कुमार ने वर्ष 2022 कें अप्रेल माह में दस लाख रुपये वादी से उधार मांग अपने खेत का आलू वादी कें कोल्ड स्टोर में रखने का वायदा किया था, आरोपी ने ना तो वादी के कोल्ड स्टोर में अपने आलू रखें और ना ही दस लाख रुपये वापस किये।
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तगादा करनें पर आरोपी द्वारा दिया गया दस लाख रुपये का चेक भी बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
वादी के मुकदमे में संज्ञान ले एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने आरोपी को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
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