आगरा: १३ अगस्त ।
दस साल पुराने एक आपराधिक मामले में आरोपी के अदालत में हाजिर न होने पर, अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया है।
इसके साथ ही, अदालत ने शाहगंज के थानाध्यक्ष को आरोपी की फरारी के संबंध में समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने और उसके जमानतदारों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
यह मामला एडीजे 13 माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत में लंबित है, जिसमें आरोपी अनूप सिंह चौहान पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी सेक्टर 1, आवास विकास कॉलोनी, थाना जगदीशपुरा है।
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लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था।
थाना शाहगंज ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि आरोपी अपने दिए गए पते पर नहीं रह रहा है। पुलिस ने अपने इस दावे के समर्थन में क्षेत्रीय पार्षद का एक प्रमाण पत्र भी पेश किया।
इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और फरारी की उद्घोषणा जारी कर दी है।
इसके अलावा, अदालत ने उसके जमानतदार केशव उर्फ केशव देव बघेल (निवासी नीलेश नगर, बोदला) और गुड्डू पुत्र भोला राम (निवासी वकालपुर, खेरागढ़) के खिलाफ भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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