आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भुगतान ग्रैच्युटी अधिनियम के तहत जारी वसूली नोटिस का पालन न होने के एक मामले में गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी (डीएम) मेघा रूपम व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं।
अदालत के आदेशों की अनदेखी करने के मामले में डीएम ने न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी।
इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान डीएम मेघा रूपम ने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में नियत कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
उन्होंने कोर्ट को यह भी स्पष्ट आश्वासन दिया कि यदि नई कंपनी उमा मेडिकेयर लिमिटेड के नाम पर नया वसूली नोटिस जारी किया जाता है, तो जिला प्रशासन उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगा।

न्यायालय ने जिला प्रशासन की ओर से मिले इस पुख्ता आश्वासन और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस प्रकरण से जुड़ी सभी याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।
ज्ञात हो कि पूर्व में अदालत ने प्रशासन द्वारा वसूली नोटिस पर उचित कदम न उठाने को गंभीरता से लेते हुए डीएम को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मदरसों की एटीएस जांच पर रोक लगाने से इनकार, याचिका खारिज - July 3, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुईं डीएम गौतमबुद्ध नगर, अदालत की अनदेखी पर मांगी बिना शर्त माफी - July 3, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: सार्वजनिक प्रयोजन के लिए धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण वैध, दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ याचिका खारिज - July 3, 2026





1 thought on “इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुईं डीएम गौतमबुद्ध नगर, अदालत की अनदेखी पर मांगी बिना शर्त माफी”