पारिवारिक साजिश के मामले में तीन को सजा
आगरा ।
आगरा के एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश माननीय नीरज श्रीवास्तव ने एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म और पारिवारिक षड्यंत्र के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है।
इस मामले में मुख्य आरोपी, जो कि इटावा निवासी ममिया ससुर है, को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है।
इसके साथ ही, अपराध में साजिश रचने और सहयोग करने के लिए जेठानी को 4 वर्ष की कैद, जबकि मारपीट करने वाली सास को 1 वर्ष की कैद तथा 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस घटना की प्राथमिकी थाना जैतपुर में 25 फरवरी 2023 को पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज कराई गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, 20 वर्षीय पीड़िता की शादी 7 मई 2020 को एक गांव में हुई थी।

25 फरवरी 2023 की दोपहर करीब 2 बजे जब पीड़िता घर में अकेली थी, तब उसका ममिया ससुर वहां आया।
आरोप है कि जेठानी ने साजिश के तहत ममिया ससुर द्वारा लाया गया कोल्डड्रिंक पीड़िता को पिला दिया, जिसे पीकर वह बेहोश हो गई।
इसके बाद जेठानी ने उसे ममिया ससुर के हवाले कर दिया, जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
जब पीड़िता ने होश में आने पर इसकी शिकायत अपनी सास से की, तो सास ने भी जेठानी के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की।
बाद में पीड़िता ने फोन पर अपनी मां को आपबीती बताई और पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए।
विवेचक ने मामले की जांच के बाद दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां, भाई और डॉक्टर वंदना तुलसी सहित कुल 8 महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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