आगरा: 18 जून ।
आगरा की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू पुत्र वीरेंद्र चाहर निवासी बसंत विहार कॉलोनी, किरावली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला किरावली थाना में दर्ज एक मामले के बाद आया है, जिसमें आरोपी पर गोली मारने का आरोप है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, वादी राहुल पालीवाल ने आरोप लगाया है कि 11 मई, 2025 को आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू ने उनके भाई मोनू पालीवाल को अपने घर बुलाया था।
Also Read – पंचायत घर चोरी के आरोपी करण और सुमित को अदालत ने दी जमानत
वहां दुकान खाली करने को लेकर हुए विवाद के दौरान, ज्ञानेंद्र ने जान से मारने की नीयत से मोनू को गोली मार दी। गोली लगने के बाद मोनू ने अपने दोस्तों चिंटू और मिंटू को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
अदालत ने वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा और जय नारायण शर्मा के तर्कों पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- विकास दिव्यकीर्ति मानहानि केस: अगली सुनवाई 25 सितंबर को - August 18, 2025
- आगरा में चल रहे महाराज जयचंद्र मानहानि केस में 25 सितंबर को होंगे वादी के बयान - August 18, 2025
- उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हाईकोर्ट जाएं’ - August 18, 2025
1 thought on “हत्या के प्रयास के आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू की जमानत याचिका खारिज”