आगरा ८ मई ।
अदालत में फर्जी जमानत दाखिल करने वाले चार आरोपियो के विरुद्ध एसीजेएम 6 माननीय आतिफ सिद्दकी ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष न्यू आगरा को दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रमोद कुमार ने अपने अधिवक्ता संदीप कुमार के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि लाखन, प्रमोद, नारायण एवं अंकित का संगठित गिरोह है।
ये लोग आये दिन अदालतों में फर्जी कागजात एवं फर्जी नामों से लोगों की जमानत देते है।संगीन धाराओं के आरोपी इन का सहारा ले जमानत प्राप्ति के उपरांत फरार हो जाते है।
Also Read – रेल से सामान चुराने वाले टोंटी चोर की जमानत स्वीकृत
जिनका सुराग लगाना भी संभव नही हो पाता। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते है। लाखन ने दो आधार कार्ड बनवा रखे है । एक लाखन पुत्र रोशन के नाम से, दूसरा राम भरोसी पुत्र सामंता के नाम से बनवा रखा है।
दोनों में पता, जन्म तिथि एवं फोटो एक ही है। जबकि रामभरोसी पुत्र सामंता की 6 फरवरी 2012 में मृत्यु हो चुकी है।
अदालत ने वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर थानाध्यक्ष न्यू आगरा को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




