पीड़िता ने कहा था कि अपनी मर्जी से जा कर आरोपी से की शादी
नाबालिग की सहमति का अदालत ने नहीँ माना कोई विधिक अधिकार
आगरा १४ अप्रैल ।
नाबालिग छात्रा के अपहरण एवं दुराचार के मामले में आरोपित समीर यादव पुत्र अनिल यादव निवासी जीवनी मंडी, थाना छत्ता जिला आगरा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
थाना छत्ता में दर्ज मामले के अनुसार वादी की 14 वर्षीया कक्षा 9 में पढ़ने वाली पुत्री 1 जनवरी 25 की शाम 5 बजे कोचिंग जाने की कह घर से निकली थी। देर तक नहीं आने पर उसकीं तलाश की तो ज्ञात हुआ कि आरोपी समीर यादव उसे बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया है।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान पीड़िता को मुक्त करा चिकित्सीय परीक्षण उपरांत बयान हेतु मजिस्ट्रेट कें समक्ष पेश किया।
पीड़िता ने अपने बयानो में कहा वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थीं एवं मर्जी से शादी कर आरोपी से सम्बंध बनाये थे।अदालत ने वादी के अधिवक्ता रोहित अग्रवाल के तर्क एवं नाबालिग की सहमति का कोई विधिक अधिकार नही होनें के कारण आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दियें।
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