समुचित साक्ष्य के अभाव में और वादी के गवाही से मुकरने पर मारपीट कर घातक चोटे पहुंचाने के आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
गवाही से मुकरने पर वादी के विरुद्ध अदालत ने दिए कार्यवाही के आदेश
आरोपियों ने वादी कें भाई के सिर में फावड़ा मार किया था गम्भीर रूप से घायल
चुटैल बोला आरोपियों ने मेरे नहीँ मारा फावड़ा

आगरा 25 मार्च ।

मेड़ काटने के विवाद मे सिर में फावड़ा मार गम्भीर रूप से घायल करने एवं अन्य धारा में आरोपित रामनरेश, सुनील एवं भीमसेन निवासी गण ग्राम दुर्ज़ी पुरा, थाना डौकी जिला आगरा को वादी मुकदमा एवं उसके चुटैल भाई के पूर्व गवाही से मुकरने पर एडीजें 23 माननीय अमित कुमार यादव ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना डौकी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा जगदीश प्रसाद ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 15 नवम्बर 2019 की सुबह 8 बजे करीब वादी का भाई अतिराज अपने खेत पर काम कर रहा था।

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तभी आरोपी रामनरेश सुनील एवं भीमसेन निवासीगण ग्राम दुर्ज़ी पुरा, थाना डौकी जिला आगरा ने खेत की मेड़ काटने का आरोप लगा भाई अतिराज से गाली गलौज कर आरोपी नरेश ने वादी के भाई के सिर में फावड़ा मार उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। चीख पुकार सुन मौके पर आये गांव वासियों को देख आरोपी जान से मारनें की धमकी दे भाग गये।

उक्त मामलें में वादी जगदीश प्रसाद, चुटैल अतिराज एवं पुलिसकर्मी राकेश की गवाही दर्ज हुई। वादी मुकदमा यहां तक कि चुटैल द्वारा भी पूर्व गवाही से मुकरने पर अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय नरायन शर्मा के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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