घायलों की मैडिकल रिपोर्ट नहीँ पेश करने पर घातक चोटे पहुंचाने के आरोपी की जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 07 मार्च ।

गाली गलौज, मारपीट कर घातक चोटें पहुंचाने के मामले में आरोपित मायाराम पुत्र बेताल सिंह निवासी अभयपुरा, थाना खेरा राठौर, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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थाना खेरा राठौर में दर्ज मामले के अनुसार 22 जनवरी 24 की दोपहर 1.30 बजे करीब रघुवीर अपने चाचा माया राम के घर के सामने से गुजर रहा था तभी द्वार पर बंधे पशु ने उसे सींग मार घायल कर दिया। उल्टे चाचा मायाराम द्वारागाली गलौज करनें का विरोध करनें पर मायाराम एवं उसकें परिजनों द्वारा रघुवीर उसके भाई सोनू एवं सोनू की पत्नी पूनम पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई कें दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी घायल का मैडिकल नहीँ प्रस्तुत करने एवं आरोपी के अधिवक्ता छोटेलाल त्यागी एवं कमलेन्द्र त्यागी के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई कें आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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