आगरा अदालत ने दी नाबालिग लड़की के साथ दुराचार और पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी को दस वर्ष का कारावास और 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
घटना में सहयोग करने पर आरोपी की मां एवं बहन को तीन वर्ष के कारावास एवं 16 हजार के अर्थदंड की सज़ा

आगरा 24 जनवरी ।

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी शिवा निषाद निवासी एत्मादुद्दौला को आगरा की अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास एवं 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

घटना में सहयोग करने एवं धमकी देने के आरोप में आरोपी की मां मीरा एवं बहन नीतू को तीन वर्ष के कारावास एवं 16 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

Also Read – सात वर्ष में भी अपहृत युवती की बरामदगी न होने पर युवती के अपहरण और पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी

मामले के अनुसार वादी ने थाना एत्मादुद्दौला पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी शिवा निषाद उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी की बहनों ने उसका सहयोग किया तथा वादी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

थाना पुलिस ने 13 नवंबर 2017 को आरोपित आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवा निषाद को 17 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया था।

विवेचक द्वारा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। एक फरवरी 18 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *