अदालत ने दिए वादी मुकदमा एवं उसकी पत्नी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश
आगरा 20 जनवरी ।
घर में घुस धारदार हथियार से चोट पहुंचाने, लूट एवं अश्लील छेड़छाड़ के मामले में आरोपित 8 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत हुये मामले के अनुसार वादी मुकदमा रवि कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी जय नगर, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा ने आरोपी सुरेश चन्द, उसके पुत्र गण अजय कुमार, नरेश, राजकपूर, छोटू उर्फ अमिताभ, अनिल कुमार, अजब सिंह निवासी गण नगला दूल्हेखा, खेरागढ़, जिला आगरा एवं वसीम पुत्र अजीम निवासी राधे वाली गली, शिव नगर, शाहगंज जिला आगरा के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि 28 सितम्बर 2014 की दोपहर दो बजे आरोपी गण उसकें घर में लाठी, डंडे चाकू से लैस हो घुस आये।
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आरोपियो ने पूर्व रंजिश वश वादी से मारपीट शुरू कर दी।पत्नी द्वारा बीच बचाव करने पर उसके कपड़े फाड़ उसके साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने पति पत्नी को घायल कर घर से सोने, चांदी के जेवर एवं 30 हजार रुपये लूट लिये। मोहल्ले वालो के एकत्र होने पर आरोपी भाग गये।
पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नही करने पर वादी ने आरोपियों कें विरुद्ध अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था।
उक्त मामले में वादी मुकदमा रवि कुमार उसकीं पत्नी श्रीमती मेनका, पप्पू सिंह एवं विजय अग्रवाल को गवाह के रूप में अदालत में पेश किया गया। सभी गवाहों के पूर्व बयानों से मुकर जानें पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता राम लक्ष्मण कुशवाह के तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी कर, गवाही से मुकरने पर वादी एवं उसकीं पत्नी के विरुद विधिक कार्यवाही के आदेश दिये।
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