वर्ष 2017 में चोरी की घटना को दिया था अंजाम
आगरा 20 जनवरी ।
घर से सोनें चांदी के आभूषण एवं नगदी चुराने के मामले में आरोपित सनी निवासी मंटोला, जिला आगरा द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर एसीजेएम 3 माननीय विवेक विक्रम ने जेल में बिताई सजा एवं डेढ़ हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना मंटोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा आत्म प्रकाश ने थानें पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि 22 अक्टूबर 2017 की रात्रि 8 बजे वादी की पुत्री उनकी दुकान पर खाना देनें आई थी। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड़ मंगल सूत्र, सोने की चेन, चांदी के सिक्कें एवं नगदी चुरा ली। वादी की तहरीर पर पुलिस नें मुकदमा दर्ज कर घटना के दो दिन बाद आरोपी सनी को हिरासत मे ले जेल भेजा था।
Also Read – रोडवेज परिचालक की दुर्घटना मृत्यु पर आगरा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दिए 23 लाख रुपये दिलाने के आदेश

आरोपी की तरफ से उसके अधिवक्ता जल सिंह परिहार ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी अत्यंत निर्धन हैं उसकी तरफ से कोई पैरवी करने वाला नहीँ है।
इस अपराध से पूर्व वह किसी अन्य मुकदमे में निरुद्ध नहीँ रहा है। आरोपी अपनी मर्जी से जुर्म स्वीकार करता है । अदालत नें आरोपी की स्थिति पर उसे जेल में बिताई सजा एवं डेढ़ हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




