आगरा 21 दिसम्बर ।
लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित विपिन पुत्र राजकुमार निवासी मछना थाना एलाउ, जिला मैनपुरी को साक्ष्य के अभाव मे विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार यादव नें 17 दिसम्बर 2013 को थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी माताजी श्रीमती सावन श्री अपनी नातिन कुमारी गुलशन के साथ स्टेट बैंक से दस हजार रुपये निकाल अपनें गांव वापस आ रहीं थीं।
Also Read – राजीनामे के आधार पर चैक डिसऑनर का आरोपी बरी

तभी पीछें से आये अपाचे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने धक्का मार माताजी को नीचें गिरा उनका बैग लूट लिया। उसी दौरान मौके पर आये गांव के युवक को घटना की जानकारी होने पर उसने फोन से गांव वालों को सूचित किया गांव वालों नें घेराबन्दी कर दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित दबोच उनके कब्जें से लूटा गया बैग बरामद कर उन्हें पुलिस कें हवालें कर दिया।
Also Read – अज्ञात लिंक से बैंक खातें से करोड़ो का लेनदेन, साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दिया प्रार्थना पत्र
उक्त मामले में आरोपी विपिन का ही विचारण हुआ, वादी मुकदमा उसकी मां एवं मौके पर आये। युवक द्वारा घटना का समर्थन नही करने एवं आरोपी की पहचान नही करने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अरविंद पुष्कर के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




