अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत पीड़िता का मेडिकल नहीं होने पर हुई स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
1 लाख की दो जमानत पर मिली रिहाई

आगरा 24 नवंबर ।

अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित समीर पठान पुत्र यूसुफ पठान निवासी गढ़ी शक्कन, थाना शमशाबाद, जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने एक एक लाख रुपये की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।

थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की दो अवयस्क पुत्रियां 18 सितम्बर 2024 की शाम 6 बजे बाजार से सामान खरीदने गई थीं, रास्ते में आरोपी ने उनका रास्ता रोक अश्लील बात एवं अश्लील छेड़छाड़ कर अपने साथ चलने को कहा।

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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के उपरांत पीड़िता द्वारा कोई मैडिकल नहीँ कराने एवं आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीँ होने पर अदालत नें उसे एक एक लाख की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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