वादी मुकदमा एवं पीड़िता गवाही से मुकर गये
पीड़िता ने कहा पुलिस के डराने धमकाने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये थे बयान
आगरा 19 नवंबर ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित बंटी उर्फ शाहिद पुत्र नजीर निवासी मानसरोवर कॉलोनी दोरेठा नम्बर 1 थाना शाहगंज जिला आगरा को वादी मुकदमा एवं पीड़िता के मुकरने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये।
Also Read – धोखाधड़ी एवं साइबर ठगी के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 23 फरवरी 2017 की रात्रि दो बजे करीब आरोपी बंटी वादी की 17 वर्षीया पुत्री को अपने परिजनो के सहयोग से बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। वादी की पुत्री घर से नगदी एवं जेवर भी ले गई थी।
जहां पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध दुराचार की पुष्टि की । वहीं अदालत मे दिये बयान में पीड़िता ने कहा वह घर से नाराज हो अपनी बुआ के यहां चली गयी थी।
Also Read – 11 वर्षीय बालक की हत्या का आरोपी किशोर अपचारी बरी
आरोपी ने ना तो उसका अपहरण किया ना ही उसके साथ दुराचार किया । पुलिस के डराने धमकाने पर उसने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष पूर्व में आरोपी के विरुद्ध बयान दिये थे।
अदालत ने सबूत के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा एवं पुष्पेंद्र पचौरी के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- सुप्रीम कोर्ट ने चेक अनादर मामले पर कहा है कि अगर कंपनी को आरोपी के रूप में नहीं जोड़ा गया है तो यदि चेक पर हस्ताक्षर करने वाला निदेशक अनादर के लिए नहीं है उत्तरदायी - December 23, 2024
- EXCLUSIVE – सेना का अधिकारी बनकर किया विदेशी महिला के साथ दुराचार - December 22, 2024
- लूट एवं बरामदगी का आरोपी बरी - December 21, 2024