वादी मुकदमा एवं पीड़िता गवाही से मुकर गये
पीड़िता ने कहा पुलिस के डराने धमकाने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये थे बयान
आगरा 19 नवंबर ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित बंटी उर्फ शाहिद पुत्र नजीर निवासी मानसरोवर कॉलोनी दोरेठा नम्बर 1 थाना शाहगंज जिला आगरा को वादी मुकदमा एवं पीड़िता के मुकरने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये।
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थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 23 फरवरी 2017 की रात्रि दो बजे करीब आरोपी बंटी वादी की 17 वर्षीया पुत्री को अपने परिजनो के सहयोग से बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। वादी की पुत्री घर से नगदी एवं जेवर भी ले गई थी।
जहां पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध दुराचार की पुष्टि की । वहीं अदालत मे दिये बयान में पीड़िता ने कहा वह घर से नाराज हो अपनी बुआ के यहां चली गयी थी।
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आरोपी ने ना तो उसका अपहरण किया ना ही उसके साथ दुराचार किया । पुलिस के डराने धमकाने पर उसने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष पूर्व में आरोपी के विरुद्ध बयान दिये थे।
अदालत ने सबूत के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा एवं पुष्पेंद्र पचौरी के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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