दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप मे तीन के विरुद्ध मुकदमे के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 06 नवंबर ।

घर में घुस मारपीट, गाली गलौज, दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने भुवनेश्वर, नवाब सिंह एवं धवल पुत्र गण राम भरोसे निवासी गण गांव उमरेठा, थाना बासोनी, जिला आगरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष बासोनी को दिये हैं |

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मामले के अनुसार वादी मुकदमा रामलछिन पुत्र ख्याली राम निवासी ग्राम उमरेठा, थाना बासोनी, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता सुरेश चन्द सोनी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी भाईयो ने उसकी जमीन के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था।

आरोपी वादी एवं उसके परिजनों को गांव छोड़कर भाग जाने को कहते थे। 6 जून 22 की दोपहर 12 बजे आरोपियों ने वादी से गाली गलौज मारपीट कर उसे जाति सूचक शब्द कहे।

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वादी की जमीन पर पड़े उसके नीम के पेड़ के तने को भी आरोपी काट ले गये।

वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अदालत नें आरोपी भाईयो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं ।

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विवेक कुमार जैन
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