वर्तमान में थाना छाता में तैनात हैं विवेचक
कई बार वारंट, नोटिस निर्गत करने के बाद भी विवेचक गवाही देने नही आ रहे
आगरा 9 सितंबर।
कई बार गैर जमानतीय वारंट, कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी मुकदमे के विवेचक द्वारा गवाही देने अदालत में हाजिर नही होने पर विशेष न्यायाधीश नें पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र प्रेषित कर विवेचक को हाजिर कराने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वर्ष 2018 में थाना अछनेरा में नाबालिक से दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था उक्त मामले में एस.आई. हरेंद्र सिंह द्वारा विवेचना की गई थी।
Also Read - तीसरे पक्ष से जब्त की गई राशि करदाता की अग्रिम कर देयता के विरुद्ध समायोजन के लिए योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टविवेचक की गवाही हेतु अदालत ने कई बार समन, गैर जमानतीय वारंट एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये परन्तु वर्तमान में थाना छाता में तैनात एस. आई. हरेन्द्र सिंह गवाही हेतु अदालत मे हाजिर नही हुये।
जिस पर अदालत ने विवेचक की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र प्रेषित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp Group – Click Here
Latest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




