पीड़िता के पक्षद्रोही बयानों के आधार पर अपहरण के आरोपी अमर पाल मीना की जमानत मंजूर, रिहाई के आदेश

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आगरा।

किशोरी के अपहरण के मामले में जिला जज की अदालत ने आरोपी अमर पाल मीना का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने यह राहत पीड़िता द्वारा दिए गए बयानों और मामले में ठोस साक्ष्य के अभाव को देखते हुए प्रदान की। आरोपी अमर पाल मीना पुत्र राम दयाल मीना, ग्राम सामोर, थाना आंधी, जिला जयपुर (राजस्थान) का निवासी है।

थाना ट्रांस यमुना में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा ने अपनी 16 वर्षीया पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए अमर पाल मीना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेज दिया था।

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयानों में पीड़िता ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया।

पीड़िता ने स्पष्ट बयान दिया कि घटना वाले दिन उसने स्वयं अमर पाल मीना को फोन करके सुबह करीब चार बजे अपने घर बुलाया था।

पीड़िता के अनुसार, वह अपनी मर्जी से उसके साथ जयपुर घूमने गई थी। आरोपी के मना करने के बावजूद वह खुद जिद करके गई थी तथा आरोपी ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया। इसके साथ ही पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से भी साफ मना कर दिया था।

अदालत ने पीड़िता के बयानों, चिकित्सीय परीक्षण से इंकार और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को राहत दी।

जिला जज ने आरोपी अमर पाल मीना को पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें और समान राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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