आगरा।
ट्यूशन पढ़ने जा रही 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और उसे गाड़ी में खींचने के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने आरोपी गौरव को 3 वर्ष के कारावास और 5,000/- रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री ट्यूशन पढ़ने जाती थी। रास्ते में आरोपी गौरव (निवासी गढ़ी भदौरिया, थाना जगदीशपुरा) और उसके दो अज्ञात साथी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करते थे।
22 दिसंबर 2017 को शाम करीब चार बजे जब पीड़िता ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी आरोपी गौरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींचने का प्रयास किया और उसके साथियों ने अश्लील हरकतें कीं।
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शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी:
पीड़िता द्वारा घर पहुंचकर घटना की जानकारी देने के बाद जब वादी शिकायत लेकर आरोपी के घर गया, तो गौरव ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने वादी को धमकाते हुए यहां तक कहा कि वह कितनी भी सुरक्षा कर ले, वह उसकी पुत्री को उठा ले जाएगा।
पुलिस कार्रवाई और अदालत का फैसला:
वादी की तहरीर पर थाना जगदीशपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद आरोपी गौरव को दोषी पाया और उसे 3 वर्ष की कैद तथा 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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