चोरी की योजना बनाने वाले शातिर बदमाश को 5 वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

डकैती एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश माननीय विकास गोयल की अदालत ने चोरी और किसी गंभीर वारदात की योजना बनाते हुए पकड़े गए एक शातिर आरोपी को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र को 5 वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र का है। 18 नवंबर 2020 को तत्कालीन थानाध्यक्ष फतेहाबाद, जितेंद्र गौतम अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे।

इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे लाइन के किनारे बने एक खंडहर में कुछ शातिर बदमाश एकत्रित हैं और किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।

Also Read – नौसेना से सेवानिवृत्त ससुर की हत्या के मामले में दामाद और उसका साथी साक्ष्य के अभाव में बरी

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर खंडहर की घेराबंदी की और आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी मोहल्ला चौराहा, फतेहाबाद सहित अन्य को हिरासत में ले लिया।

पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, टॉर्च, तार काटने का कटर, हथौड़ा और 5,300/- रुपये नकद बरामद किए गए थे।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए।

विशेष न्यायाधीश माननीय विकास गोयल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष के तर्कों को पुख्ता मानते हुए आरोपी को मामले में दोषी ठहराया और 5 वर्ष के कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *