आगरा 10 दिसम्बर ।
घर में घुस, मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने पांच आरोपियों को अदालत नें तलब करने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनुज कुमार ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसनें आरोपी लक्ष्मण को किराये पर दुकान दें रखीं हैं। जिसमें उसनें मिठाई की दुकान संचालित करता है ।

खाद्य विभाग द्वारा उसकी दुकान पर छापा मार कुछ हानि कारक कैमिकल उसकी दुकान से बरामद करने के कारण वादी नें उससे अपनी दुकान खाली करनें को कहा था । इससे कुपित हो आरोपी लक्ष्मण, गिर्राज, मलखान, मुकेश उर्फ मंगल एवं चीकू ने 11 सितम्बर 2021 की सुबह 7 बजे वादी कें घर में घुस उसकी माँ से गाली गलौज, मारपीट एवं आइंदा दुकान खाली करानें की कहने पर जान से मारने की धमकी दी।
एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह नें वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे कें तर्क पर आरोपियों को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दियें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




