आगरा 21 सितंबर।
घर में घुस कर चोरी करने के मामले मे आरोपित विनोद उर्फ शाका पुत्र पप्पू ,निवासी शिवा कुंज कॉलोनी के.के. नगर, सिकन्दरा एवं छोटू उर्फ मोहन पुत्र चन्द्र भान जाटव, निवासी नगला प्रताप मलपुरा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने तीन वर्ष नौ माह एवं आठ दिन के कारावास से दंडित किया है।

थाना सदर बाजार में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा कौशिक भट्टाचार्य पुत्र मिहिर भट्टाचार्य निवासी बिहारी कुंज कॉलोनी देवरी रोड सदर बाजार ने तहरीर दे आरोप लगाया की 19 नवम्बर 20 को उनके घर का ताला तोड़ चोर नगदी एवं जेवरात चुरा कर ले गये।
पुलिस नें वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 10 दिसम्बर 2020 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना के उपरांत मात्र 21 दिन में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित कर दिया था।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने दोनों आरोपियो को दोषी पाते हुये उक्त सजा से दंडित किया।
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