आगरा 03 अप्रैल ।
दुराचार प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित विनोद, पुत्र प्रताप सिंह, टीटू उर्फ टीकम पुत्र रूप सिंह एवं आशीष पुत्र भूरी सिंह निवासी गण ग्राम लकावली, कलाल खेरिया थाना ताजगंज, जिला आगरा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी की 12 वर्षीया पुत्री पड़ोस में रहने वाली महिला कमलेश के साथ 20 जून 2017 की रात्रि 8.30 बजें करीब खेतों में शौच हेतु गयीं थी।
वहां पूर्व से तीनों आरोपी मौजूद थे। पड़ोसी महिला वादी की पुत्री को आरोपियो के पास छोड़ घर आ गयी। आरोपी युवकों ने वादी की पुत्री के साथ दुराचार प्रयास किया।
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पीड़िता जान बचा कर भाग कर घटना स्थल से थोड़ी दूर एक घर में छुप गयी दूसरे दिन वादी का साला उसे घर लेकर आया।
अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी मुकदमा, पीड़िता सहित 8 गवाह अदालत में प्रस्तुत किये गये। आरोपियो के अधिवक्ताओं योगेश लवानियां एवं पंकज कुमार ने तर्क दिये कि जिस महिला के साथ पीड़िता शौच हेतु गई एवं वह महिला उसे उन आरोपियों कें पास छोड़ आई ।
उसे पुलिस ने आरोपित नही किया। पीड़िता घटना स्थल से भाग कर अपने घर नहीं आ उसी गांव के घर में रही। उन्होनें भी पीड़िता को उसके घर नहीं पहुंचाया।
अदालत नें आरोपियो के अधिवक्ताओं के तर्क एवं पीड़िता के बयानो में विरोधाभास पर आरोपियो को बरी करने के आदेश दिये।
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