आगरा /नई दिल्ली 05 मार्च ।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें उनकी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों ने गरीब घर खरीदारों को फिरौती के तौर पर ठगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के इस गठजोड़ की सीबीआई जांच के निर्देश देने का फैसला किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा देरी के कारण उन्हें फ्लैटों का कब्जा प्राप्त किए बिना ही ईएमआई का भुगतान करने के लिए बैंकों द्वारा मजबूर किया जा रहा है।
संदर्भ के लिए, फ्लैटों में एक सबवेंशन स्कीम के तहत निवेश किया गया था, जिसके तहत, जब डेवलपर्स ने स्वीकृत बैंक ऋण राशि की ईएमआई का भुगतान करना शुरू किया तो बैंकों ने घर खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। घर खरीदारों के अनुसार, आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऋण राशि को अवैध रूप से सीधे बिल्डरों/डेवलपर्स के खातों में वितरित किया गया। आरोप लगाया गया कि घर खरीदने वालों को लोन स्वीकृत करवाने और बैंकों से बिल्डरों/डेवलपर्स को राशि हस्तांतरित करवाने के लिए माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया।
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घर खरीदारों ने दावा किया,
“यहां घर खरीदने वाले को उस राशि के लिए मुकदमेबाजी में धकेला जा रहा है, जिसे उसने खुद कभी देखा या वास्तव में प्राप्त नहीं किया है। बिल्डर और बैंकों दोनों के कृत्य त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हैं और आरबीआई/एनएचबी वैधानिक दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन करते हैं…घर खरीदने वालों को धोखा दिया जाता है और जब रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की जाती है, तो मुद्दों को हल करने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं होता है, और बैंक तब भी ईएमआई/प्री-ईएमआई वसूलते रहते हैं, जब पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी रियल एस्टेट बिल्डर की होती है।”
बिल्डरों और बैंकों द्वारा एनसीआर में विलंबित परियोजनाओं के साथ-साथ उनके निर्माण की वर्तमान स्थिति का विवरण न दिए जाने की पृष्ठभूमि में, पीठ ने कहा कि बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ का पता लगाने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा,
“लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश की, लेकिन गरीब घर खरीदारों को फिरौती के तौर पर लिया गया। बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए, और यह हमें एक रिपोर्ट देगी। हम सीबीआई से मामला दर्ज करने के लिए कहेंगे…हर बैंक को जांच में शामिल किया जाना चाहिए।”
सीबीआई द्वारा जांचे जाने वाले प्रश्नों को अगली तारीख पर कोर्ट द्वारा तैयार किए जाने की संभावना है।
उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि (दिवालियापन कार्यवाही का सामना कर रही कंपनियों के) अंतरिम समाधान पेशेवरों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
हालांकि, जिन्होंने सद्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है, उन्हें “चिंता करने की आवश्यकता नहीं है”।
न्यायालय ने कहा,
“हम चाहते हैं कि समाधान पेशेवरों के आचरण की भी जांच की जाए।”
पिछले साल जुलाई में, जस्टिस कांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने घर खरीदारों को बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि बैंकों/वित्तीय संस्थानों या बिल्डरों/डेवलपर्स की ओर से घर खरीदारों के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (चेक-बाउंस) की धारा 138 के तहत शिकायत सहित ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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साभार: लाइव लॉ




