बुजुर्ग एवं विधवा महिला के 34 लाख रुपये हड़पने पर आरोपी के विरुद्ध अदालत ने की फरारी की उद्घोषणा की कार्यवाही

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
एसीजेएम 2 के आदेश पर एस आई छत्ता न आरोपी के घर एवं मोहल्ले में कराई मुनादी
17 मई को आरोपी हाजिर नहीँ हुआ तो हो सकते हैं कुर्की के आदेश

आगरा २३ अप्रैल ।

बुजुर्ग विधवा महिला के 34 लाख रुपये हड़पने के मामले में एसीजेएम 2 माननीय बटेश्वर कुमार ने आरोपी संजय अग्रवाल पुत्र स्व.राजेन्द्र प्रसाद निवासी 24 इनर सिटी रोड, थाना हरीपर्वत के विरुद्ध 82 (फरारी की उद्घोषणा)की कार्यवाही जारी करने पर एसआई छत्ता ने आरोपी के घर एवं मोहल्लें में मुनादी करवाई।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती उर्मिला अग्रवाल पत्नी स्व.प्रह्लाद अग्रवाल ने 12 मार्च 2021 को 34 लाख 7 हजार रुपये हड़पने के मामले में अमानत में खयानत के आरोप में आरोपी संजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व.राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी 24 इनर सिटी, रिंग रोड, थाना हरीपर्वत जिला आगरा के विरुद्ध थाना छत्ता में मुकदमा दर्ज कराया था ।

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उक्त मामला एसीजेएम 2 की अदालत में लंबित है। आरोपी के निरंतर गैर हाजिर रहने पर अदालत ने गैर जमानतीय वारंट के साथ 82 की कार्यवाही कें आदेश दियें थे। जिस पर एसआई छत्ता सचिन कुमार ने आरोपी के घर एवं मोहल्ले में ढोलकिया के माध्यम से मुनादी करा नोटिस चस्पा कराये।कोर्ट द्वारा नियत दिनांक 17 मई 25 को आरोपी के अदालत में हाजिर नहीँ होने पर उसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती हैं।

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विवेक कुमार जैन
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