आगरा 03 दिसंबर ।
निवेशको के लाखों रुपये हड़पनें पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के मामले में आरोपित सन्तोष शर्मा एवं मुकेश शर्मा पुत्र गण सूरज पाल शर्मा निवासी लसूड़िया इंदौर मध्यप्रदेश को दोषी पातें हुये सीजेएम आगरा माननीय अचल प्रताप सिंह ने सात वर्ष कैद एवं 6 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
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थाना सदर बाजार में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि रतन पैलेस राजेश्वर मन्दिर के समीप आरोपी भाईयों नें कंपनी का बोर्ड लगा निवेशकों से एफडी एवं अन्य में निवेश करने पर मोटा मुनाफा देनें का प्रलोभन देकर लोगों से लाखों रुपयों का निवेश कराया।
इसके बाद आरोपी अपना प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गये।
अभियोजन की तरफ से वादी सहित 13 गवाह को अभियोजन अधिकारी बृज मोहन सिंह कुशवाहा द्वारा अदालत में पेश किया गया।
माननीय सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने आरोपी भाईयों को दोषी पाते हुये सात वर्ष कैद एवं 6 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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